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BPL Ration Card : घर बैठे बनवा सकते हैं BPL राशन कार्ड, जानिए कैसे मिलेगी ये सुविधा

सरकार की तरफ से गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए जारी किया जाने वाला राशन कार्ड (Ration Card) अब पहले से कहीं ज़्यादा आसानी से बनवाया जा...

सरकार की तरफ से गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए जारी किया जाने वाला राशन कार्ड (Ration Card) अब पहले से कहीं ज़्यादा आसानी से बनवाया जा सकता है। खासकर BPL कार्ड (Below Poverty Line) के लिए अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

इस कार्ड के ज़रिए सरकार हर महीने तय मात्रा में सस्ता राशन, मिट्टी का तेल और दूसरी ज़रूरी चीजें मुहैया कराती है। कोरोना काल में इसी कार्ड की मदद से लाखों परिवारों को मुफ्त राशन बांटा गया था। हालांकि इसे राज्य सरकारें जारी करती हैं, लेकिन इसका फॉर्मेट और प्रक्रिया ज़्यादातर जगहों पर एक जैसी होती है।

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कितने प्रकार के होते हैं राशन कार्ड?

भारत में राशन कार्ड मुख्य रूप से चार तरह के होते हैं, जिन्हें उनके रंग (color-coded) के आधार पर पहचाना जाता है:

  • नीला और पीला कार्ड: ये कार्ड उन लोगों को मिलते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आते हैं।
  • गुलाबी कार्ड: ऐसे परिवारों को दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय बहुत कम है और वे BPL कैटेगरी में आते हैं।
  • सफेद कार्ड: आर्थिक रूप से कमज़ोर लेकिन गरीबी रेखा से ऊपर (APL) परिवारों को जारी किया जाता है।

राशन कार्ड के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें तय की गई हैं:

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  • आवेदनकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
  • कार्ड सिर्फ आर्थिक रूप से कमज़ोर या गरीब लोगों को दिया जाता है।
  • किस तरह का कार्ड मिलेगा, ये आपकी सालाना आय (annual income) पर निर्भर करता है।

किन डॉक्युमेंट्स की होगी ज़रूरत?

BPL राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय नीचे दिए गए डॉक्युमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी:

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • तीन पासपोर्ट साइज फोटो
  • बिजली का बिल
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • वोटर ID
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)

आवेदन की पूरी प्रक्रिया

अगर आप भी घर बैठे अपना राशन कार्ड ऑनलाइन (Ration Card Online Apply) बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

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  1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर “डाउनलोड फॉर्म” (Download Form) का ऑप्शन ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
  3. अब अपना राज्य और गांव सिलेक्ट करें।
  4. इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म (PDF format) खुलेगा, जिसे आपको डाउनलोड करना है।
  5. फॉर्म को प्रिंट करके उसमें पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
  6. जरूरी डॉक्युमेंट्स को फॉर्म के साथ अटैच करें।
  7. पूरा फॉर्म और डॉक्युमेंट्स नजदीकी तहसील (Tehsil) ऑफिस में जमा करें।
  8. तहसील अधिकारी आपके डॉक्युमेंट्स की जांच करेंगे। अगर सब कुछ सही निकला तो राशन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा।

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