Haryana News: हरियाणा में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत बकाया बिजली बिल पर अब मिलेगी 10% की छूट
हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। जिनका बिजली बिल बकाया है, उनके लिए सरकार ने एक राहत भरी योजना का ऐलान किया है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' लॉन्च की, जिसमें उपभोक्ताओं को 10% तक की छूट और सरचार्ज में भारी राहत मिलेगी।

विज ने बताया कि इस योजना का फायदा घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ उद्योगों और अन्य श्रेणियों को भी मिलेगा। उपभोक्ताओं को 10% तक की छूट के अलावा, घरेलू उपभोक्ताओं को 100% और बाकी को 50% तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। स्कीम पूरे 6 महीने तक लागू रहेगी, यानी बिजली का बिल निपटाने का यह एक सुनहरा मौका है।
हरियाणा में इस समय बिजली बिलों का कुल बकाया 8000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। ऐसे में सरकार की यह योजना न सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए राहत है, बल्कि सरकारी खजाने को भी बड़ी मदद दे सकती है। विपक्ष द्वारा बजट सत्र में उठाए गए इस मुद्दे के बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और यह बड़ा कदम उठाया।
‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम’ यानी OTS स्कीम लागू
हरियाणा के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की सौगात आई है। जिनका बिजली बिल लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, उनके लिए अब ‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम’ यानी OTS स्कीम लागू कर दी गई है। इस स्कीम के तहत उपभोक्ताओं को न सिर्फ बिल पर 10% तक की सीधी छूट मिलेगी, बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं का 100% सरचार्ज और अन्य उपभोक्ताओं का 50% तक सरचार्ज भी माफ किया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में योजना की जानकारी देते हुए कहा, “यह एक सुनहरा अवसर है। सभी बकाएदार ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आएं और इस स्कीम का फायदा उठाएं।” विज ने साफ कहा कि यह स्कीम उन सभी के लिए है, जिन्होंने अब तक बिजली बिल जमा नहीं किया है और अब वो इस योजना के तहत आसानी से निपटारा कर सकते हैं। स्कीम को फिलहाल 6 महीनों के लिए लागू किया गया है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे हरियाणा में बिजली विभाग का कुल बकाया 8000 करोड़ रुपये के पार चला गया है। इसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) का करीब 2500 करोड़ और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) का 5000 करोड़ से ज्यादा बकाया है। इस भारी-भरकम राशि को लेकर विपक्ष ने बजट सत्र में सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद सरकार ने इस योजना को अमल में लाने का फैसला किया।