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हरियाणा में महिलाओं की नाइट शिफ्ट को लेकर बड़ा बदलाव, अब बिना इन शर्तों के नहीं करवा सकेंगे रात में काम!

हरियाणा सरकार ने महिलाओं की नाइट शिफ्ट को लेकर नया फैसला लिया है। अब कंपनियों को पहले महिला कर्मचारियों की सहमति लेनी होगी और सुरक्षा को लेकर सख्त नियमों का पालन करना होगा।

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अब कंपनियों और फैक्ट्रियों में महिलाओं से नाइट शिफ्ट में काम करवाने के लिए पहले उनकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, श्रम विभाग को भी यह जानकारी देना जरूरी होगा कि कितनी महिलाएं रात की शिफ्ट में ड्यूटी कर रही हैं।

कंपनियों को महिला सुरक्षा को लेकर बरतनी होगी सतर्कता

सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों के मुताबिक, कोई भी संस्था या फैक्ट्री यदि महिला कर्मचारियों से रात के समय काम करवा रही है तो उन्हें सुरक्षा को लेकर तय मापदंडों का सख्ती से पालन करना होगा। ये नियम सिर्फ फैक्ट्री व ऑफिस में काम करने वाली महिला स्टाफ पर ही नहीं, बल्कि महिला गार्ड, सुपरवाइजर और सभी जिम्मेदार पदों पर काम कर रही महिलाओं पर भी लागू होंगे।

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अब जरूरी होगा इंटरनल कमेटी का गठन

महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए अब सभी कंपनियों को 2013 के यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत एक कमेटी बनानी होगी। इसके अलावा, सभी जरूरी जगहों जैसे फैक्ट्री परिसर, उसके आसपास के क्षेत्र और जहां-जहां महिला कर्मचारी का आना-जाना रहता है, वहां पर्याप्त रोशनी और सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।

जानिए क्या-क्या होंगे जरूरी नियम

  • नाइट शिफ्ट में महिलाओं के लिए एक बैच में कम से कम चार महिला कर्मचारी होना जरूरी है।
  • महिला कर्मचारियों के लिए आवागमन की सुरक्षित व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। इसके लिए कंपनियों को ट्रांसपोर्ट सुविधा देनी होगी, जिसमें महिला सुरक्षा गार्ड और भरोसेमंद ड्राइवर हों।
  • हर वाहन में CCTV कैमरा और GPS सिस्टम लगाना जरूरी होगा।
  • यदि कोई महिला अपने स्तर पर कार्यस्थल आना चाहती है, तो वह लिखित सहमति देकर ट्रांसपोर्ट सुविधा से बाहर रह सकती है।
  • फैक्ट्री में कम से कम एक महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती जरूरी होगी।
  • कंपनी को महिला डॉक्टर या नर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, या फिर किसी नजदीकी अस्पताल से संपर्क में रहना होगा।
  • पुलिस, एंबुलेंस और हॉस्पिटल जैसे इमरजेंसी नंबर ऑफिस व फैक्ट्री के मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित करने होंगे।

हरियाणा सरकार के इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल देना है, खासकर रात की पाली में। इससे महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी और उन्हें बिना डर के नाइट शिफ्ट में काम करने का मौका मिलेगा।

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