हरियाणा में पशु रखने वाले हो जाएं सावधान, अगर ये गलती की तो सीधे होगी FIR, सरकार ने दिए सख्त निर्देश
हरियाणा सरकार ने गोवंश को सड़कों पर खुला छोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दो बार जुर्माना और तीसरी बार सीधे FIR दर्ज होगी। जानिए क्या है पूरा मामला।

हरियाणा में पालतू गाय-बैलों को सड़कों पर खुला छोड़ना अब भारी पड़ सकता है। सरकार ने ऐसे मामलों में सीधे FIR दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। इसका मकसद सड़कों पर होने वाले हादसों को रोकना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए स्थानीय प्रशासन को निगरानी बढ़ाने और ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। अब खुले में गोवंश छोड़ना कानूनी अपराध माना जाएगा।
तीन जिलों में दर्ज हो चुकी हैं FIR
गुरुग्राम, हिसार और पंचकूला में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं। ये केस पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं, जिनमें आरोप है कि मालिकों ने अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ दिया, उन्हें समय पर चारा-पानी नहीं दिया या उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया।
प्रशासन की जांच में इन शिकायतों की पुष्टि के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए गए हैं।
दो बार जुर्माना, तीसरी बार FIR
सरकार की नई नीति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पहली या दूसरी बार ऐसा करता है तो उसे जुर्माना भरना होगा, लेकिन तीसरी बार सीधी FIR दर्ज होगी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कहीं भी बेसहारा या खुले में छोड़ा गया गोवंश दिखे, तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें।
हरियाणा में चल रही हैं 686 गोशालाएं
प्रदेश में फिलहाल लगभग 686 गोशालाएं कार्यरत हैं। गौ सेवा आयोग के सहयोग से सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश को गोशालाओं में भेजने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। पहले जहां इनकी संख्या करीब डेढ़ लाख थी, अब घटकर लगभग 30 हजार रह गई है। यह सरकारी कोशिशें दिखाती हैं कि पशुओं की भलाई और जनसुरक्षा को लेकर प्रशासन गंभीर है।