हरियाणा सरकार का बड़ा कदम! बच्चे के जन्म पर मिलेगी 5000 रुपये की सहायता राशि Haryana Govt Scheme
हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं को एक और अहम राहत देते हुए मातृत्व सहायता के क्षेत्र में नई पहल की है। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत अब उन...

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं को एक और अहम राहत देते हुए मातृत्व सहायता के क्षेत्र में नई पहल की है। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत अब उन महिलाओं को ₹5000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो दूसरी संतान के रूप में बेटे को जन्म देती हैं। यह राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?
सरकार ने यह सहायता राशि खासकर उन महिलाओं के लिए निर्धारित की है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से ताल्लुक रखती हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्न श्रेणी की महिलाएं लाभ के लिए पात्र होंगी:
- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाएं
- 40% या उससे अधिक विकलांगता वाली महिलाएं
- बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्डधारक
- आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी
- ई-श्रम कार्ड धारक
- मनरेगा से जुड़ी महिलाएं
- जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम हो
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी
महिलाओं के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी सहायता
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सहायता राशि किसी भी बिचौलिए या कागजी प्रक्रिया से मुक्त होकर सीधे महिला के खाते में भेजी जाएगी। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और लाभ तुरंत पहुंच सकेगा।
यह योजना न केवल माताओं की आर्थिक मदद करती है, बल्कि राज्य सरकार की ओर से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम भी मानी जा रही है। इसके माध्यम से सरकार का उद्देश्य मातृत्व के दौरान आर्थिक बोझ को कम करना और जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचाना है।