Haryana News: हरियाणा के 14 हजार लोगों के लिए राहत की खबर, जल्द मिलेगा लाल डोरे की प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक
सोनीपत में लाल डोरे की प्रॉपर्टी (Lal Dora Property) को लेकर चल रही लंबी परेशानी अब खत्म होने की ओर है। नगर निगम के मेयर राजीव जैन ने साफ किया है कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी लाल डोरे के अंदर...

सोनीपत में लाल डोरे प्रॉपर्टी (Lal Dora Property) को लेकर चल रही लंबी परेशानी अब खत्म होने की ओर है। नगर निगम के मेयर राजीव जैन ने साफ किया है कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी लाल डोरे के अंदर आती है, उन्हें मालिकाना हक (Ownership Rights) दिलाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
मेयर जैन ने इस मुद्दे पर पार्षदों के साथ मीटिंग की और बताया कि कैसे सरकार और प्रशासन के स्तर पर काम हो रहा है ताकि लोगों को प्रॉपर्टी का अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर इस पूरे प्रॉसेस को क्लियर किया गया है।
आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
राजीव जैन ने बताया कि लाल डोरे की प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक पाने के लिए अब कुछ जरूरी कागजात देने होंगे। सबसे अहम शर्त ये है कि आवेदनकर्ता के पास पानी या बिजली का 10 साल पुराना बिल होना चाहिए। अगर किसी ने हाल ही में लाल डोरे की प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसके पास राजस्व अधिकारी द्वारा वेरिफाई किया गया एग्रीमेंट (Verified Agreement) होना ज़रूरी है।
पुराने मीटर पर भी मान्य होगा आवेदन
जैन ने ये भी जानकारी दी कि अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में लाल डोरे की प्रॉपर्टी में रह रहा है और उसके नाम पर कम से कम 5 साल पुराना मीटर है, तो उसका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, इस केस में एक शर्त यह भी है कि पहले के मालिक के नाम पर 10 साल पुराना मीटर मौजूद होना चाहिए।
खाली प्लॉट वालों के लिए भी राहत
जो लोग लाल डोरे की सीमा में किसी खाली प्लॉट (Vacant Plot) के मालिक हैं, वे भी राहत की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे मामलों में व्यक्ति नगर निगम के नाम पर आवेदन देकर अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। रिकॉर्ड की जांच के बाद उचित समाधान निकाला जाएगा।
नगर निगम का ये कदम सोनीपत के उन हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो सालों से इस कानूनी पेच में उलझे हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक, इस फैसले से लगभग 14,000 से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा होगा।