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हरियाणा में लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा गारंटीड पेंशन का फायदा

हरियाणा सरकार ने 1 अगस्त 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने का फैसला किया है। यह स्कीम 2006 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का विकल्प देगी। जानिए इस स्कीम से जुड़ी सभी अहम बातें।

हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 1 अगस्त 2025 से राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की जा रही है। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस नई व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारी अब NPS के साथ-साथ UPS का भी विकल्प चुन सकेंगे।

फिलहाल UPS योजना केवल सरकारी विभागों के कर्मचारियों पर ही लागू की जाएगी। बोर्ड-निगम, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को इस स्कीम का फायदा फिलहाल नहीं मिलेगा। इन विभागों के लिए बाद में फैसला लिया जाएगा।

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किन कर्मचारियों को मिलेगा UPS का फायदा?

  • UPS का लाभ उन सभी नियमित कर्मचारियों को मिलेगा, जो 1 जनवरी 2006 के बाद नियुक्त हुए हैं।
  • ऐसे कर्मचारियों की संख्या 2 लाख से ज्यादा बताई जा रही है।

पेंशन गणना कैसे होगी?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद, आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

UPS और NPS में क्या है फर्क?

पॉइंट यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
स्कीम का प्रकार गारंटीड बेनिफिट योगदान आधारित
पेंशन राशि निश्चित (गारंटीड) निवेश पर आधारित
मिनिमम पेंशन ₹10,000 प्रतिमाह निवेश और रिटर्न पर निर्भर
फैमिली बेनिफिट 30% फैमिली पेआउट पेंशन खाते की शेष राशि

कौन-कौन से फायदे होंगे UPS के तहत?

  • गारंटीड पेंशन: 25 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर न्यूनतम ₹10,000 प्रतिमाह।
  • फैमिली पेआउट: कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को 30% पेंशन और कुल पेंशन का 60%।
  • महंगाई राहत: पेंशनर को DA (महंगाई भत्ता) उसी दर से मिलेगा, जैसे काम कर रहे कर्मचारियों को मिलता है।

10 साल की सर्विस के बाद भी मिलेगा फायदा

यदि कोई कर्मचारी 10 या उससे ज्यादा साल की सेवा के बाद रिटायर होता है, तो उसे ₹10,000 न्यूनतम गारंटीड पेमेंट दिया जाएगा। जबकि 25 साल की सेवा पर पूर्ण पेंशन लाभ मिलेगा।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी कि यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को अंतिम पेंशन का 60% हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। साथ ही यह सुविधा DA के साथ होगी, लेकिन DA तब ही मिलेगा जब पेंशन का भुगतान शुरू हो चुका होगा।

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