हरियाणा के दुकानदार ध्यान दें! अब 15 दिन में करना होगा ये जरूरी काम, वरना होगी मुश्किल
हरियाणा सरकार ने दुकानों और फैक्ट्रियों से जुड़ी 10 प्रमुख सेवाओं को तय समयसीमा में पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। नियमों की अनदेखी करने पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जानिए पूरी जानकारी।

हरियाणा सरकार ने दुकानदारों, ठेकेदारों और निर्माण कार्यों से जुड़े व्यवसायियों के लिए एक जरूरी आदेश जारी किया है। अब राज्य की 10 प्रमुख श्रम सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित किया गया है। इसका मतलब है कि इन सेवाओं को तय समय सीमा में पूरा करना अनिवार्य हो गया है।
राज्य के मुख्य सचिव डॉ. अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब दुकान पंजीकरण के लिए केवाईसी (KYC) की स्थिति के आधार पर समय तय किया गया है। अगर केवाईसी अमान्य है, तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 दिन में करना होगा। वहीं अगर केवाईसी वैध है, तो इसके लिए अधिकतम 15 दिन का समय मिलेगा।
ठेकेदारों और फैक्ट्रियों के लिए समय-सीमा
- ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना, लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण 26 दिन के अंदर करना जरूरी होगा।
- फैक्टरी लाइसेंस और उसका नवीनीकरण 45 दिनों के भीतर पूरा करना होगा।
- भवन और अन्य निर्माण कार्यों से जुड़ी यूनिट्स को 30 दिन में पंजीकृत किया जाएगा।
- अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों से संबंधित नियमों के तहत, मुख्य नियोक्ता की स्थापना का पंजीकरण भी 26 दिन में अनिवार्य होगा।
मजदूरों के लिए भी तय हुई समयसीमा
हरियाणा भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लाभार्थी बनने के लिए मजदूरों को भी अब समय पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। ऐसे मामलों में पंजीकरण और नवीनीकरण की सीमा 30 दिन तय की गई है।