नायब सैनी सरकार ने बढ़ाई पूर्व विधायकों की पेंशन, जानिए अब कितना मिलेगा फायदा
हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन में 10,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की है। साथ ही अब 1 लाख रुपये से ऊपर पेंशन पाने वाले भी स्पेशल ट्रैवलिंग अलाउंस के हकदार होंगे। पढ़ें पूरी डिटेल्स।

हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने प्रदेश के पूर्व विधायकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी पेंशन में 10,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी कर दी है। ये फैसला पिछले महीने हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की थी।
इस फैसले के मुताबिक अब प्रदेश के सभी पूर्व विधायकों को अतिरिक्त 10 हजार रुपये प्रतिमाह स्पेशल ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, चाहे उनकी पेंशन की राशि पहले से ही 1 लाख रुपये से ज्यादा क्यों न हो।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार, सरकार ने हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7(सी) में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव के बाद पेंशन राशि की अधिकतम सीमा, जो पहले 1 लाख रुपये थी, उसे हटा दिया गया है।
अब पेंशन पाने वाले सभी पूर्व विधायकों को, चाहे वे कितनी भी पेंशन ले रहे हों, हर महीने 10 हजार रुपये का ट्रैवल भत्ता भी मिलेगा। यह संशोधन जल्द ही हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में लाया जाएगा और पास करवा लिया जाएगा।
हालांकि, अगर सरकार चाहती है तो वो इस संशोधन को विधानसभा में लाने से पहले ही राज्यपाल से अध्यादेश जारी करवाकर लागू कर सकती है।
2018 में भी हुए थे बड़े बदलाव
हेमंत कुमार ने यह भी बताया कि साल 2018 में हुए एक संशोधन में पूर्व विधायकों को उनके कार्यकाल के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया था।
- पहली श्रेणी: वे विधायक जिन्होंने 1 जनवरी 2016 से पहले अपना कार्यकाल पूरा किया। उनकी पेंशन की राशि को जस का तस रखा गया था।
- दूसरी श्रेणी: वे विधायक जिन्होंने 1 जनवरी 2016 के बाद एक या उससे अधिक कार्यकाल पूरे किए। उन्हें पहले कार्यकाल के लिए 50,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है और हर अतिरिक्त कार्यकाल पर 2,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाती है।
अब इस नई व्यवस्था के बाद सभी पूर्व विधायक चाहे किसी भी श्रेणी के हों, उन्हें हर महीने ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में अतिरिक्त 10,000 रुपये मिलेंगे।