Haryana सरकार का बड़ा फैसला, इन परिवारों को हर महीने मिलेंगी 9,000 पेंशन…इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब उनकी minimum pension ₹9,000 तय कर दी गई है। साथ ही family pension का भी नया फॉर्मूला लागू किया गया है, जिससे खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पेंशन पर निर्भर परिवारों को सीधी राहत मिलेगी।

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए पेंशन से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है। अब 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन ₹9,000 से कम नहीं होगी। इस फैसले के तहत पुराने pension rules को संशोधित (revise) किया गया है ताकि पुराने कर्मचारियों को भी बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
राज्य सरकार के latest update के मुताबिक, इन रिटायर्ड कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 50% बतौर revised pension मिलेगा। वहीं, उनके परिवारों को 30% की family pension मिलेगी। ये नया नियम सीधे तौर पर उन लोगों को फायदा देगा जो लंबे समय से कम पेंशन मिलने की समस्या झेल रहे थे।
इस बदलाव को लागू करने के लिए हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 1 जनवरी 1986 के pay scale के आधार पर नया calculation formula भी जारी किया है। इसके तहत अब किसी भी पात्र रिटायर्ड कर्मचारी की monthly pension कम से कम ₹9,000 होगी – इससे कम नहीं।
फाइनेंस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इसकी official notification जारी की जा चुकी है और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा। इसका सीधा फायदा उन परिवारों को मिलेगा, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, जिनकी primary income का स्रोत यही पेंशन है।
सरकार के इस फैसले से हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों और दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को हर महीने एक स्थिर और सुनिश्चित आय मिल सकेगी। यह कदम राज्य के social security system को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।