Haryana News: हरियाणा में दिहाड़ी-मजदूरी करने वालों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने जारी किया ये आदेश
हरियाणा सरकार ने राज्य के मजदूरों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। सालों बाद राज्य में न्यूनतम मजदूरी दरों (minimum wage rates) को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अगर यह कवायद समय पर पूरी हुई, तो लाखों मजदूरों की आय में सीधा सुधार देखने को मिलेगा।

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के मजदूरों को आर्थिक राहत देने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री नायक सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों (minimum wages) में संशोधन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। अगर ये प्रस्ताव लागू होते हैं, तो इससे लाखों श्रमिकों को आर्थिक फायदा मिलने की संभावना है।
गौरतलब है कि राज्य में आखिरी बार न्यूनतम मजदूरी दरों को 2015 में संशोधित किया गया था। जबकि अगला संशोधन 2020 में तय था, लेकिन कई कारणों से यह टलता रहा। अब सरकार ने इस दिशा में गंभीरता दिखाते हुए नई कमेटी गठित की है।
संयुक्त श्रम आयुक्त परमजीत सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ श्रम, वित्त और योजना विभाग से दो वरिष्ठ अधिकारी भी सदस्य बनाए गए हैं। समिति में विषय विशेषज्ञ के तौर पर बीएमएस (BMS) के जोनल संगठन सचिव पवन कुमार को भी शामिल किया गया है, ताकि मजदूरों से जुड़े जमीनी मुद्दों को बेहतर ढंग से समझा जा सके।
इसके अलावा एक उप-समिति का गठन भी किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी उप-श्रम आयुक्त विश्वजीत सिंह हुड्डा को दी गई है। ये दोनों समितियां 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेंगी।
सरकार का इरादा है कि सिफारिशें मिलते ही उस पर तेजी से अमल किया जाए। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो राज्य के मजदूरों को नई minimum wage policy के तहत बेहतर वेतन मिलने लगेगा।
राज्य सरकार की इस पहल को मजदूर संगठनों ने स्वागत योग्य कदम बताया है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही मजदूरी दरों में ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा जो महंगाई के मौजूदा स्तर के अनुरूप हो।