हरियाणा सरकार ने शुरू की नई योजना, सड़क हादसों में घायलों की मदद करने पर मिलेगा 25 हजार का इनाम
हरियाणा सरकार ने 'राह वीर योजना' की शुरुआत की है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को ₹25,000 तक की इनामी राशि मिलेगी। जानिए कैसे आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

हरियाणा सरकार ने आम लोगों को सड़क हादसों में घायलों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से ‘राह वीर योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को एक घंटे के अंदर (गोल्डन ऑवर) अस्पताल पहुंचा देता है, तो उसे सरकार की ओर से ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इस योजना को लेकर जानकारी देते हुए सोनीपत के डिप्टी कमिश्नर सुशील सारवान ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस योजना को अब हरियाणा में भी लागू कर दिया गया है।
साल में 5 बार तक पा सकते हैं इनाम
जो भी व्यक्ति किसी सड़क दुर्घटना में घायल को मदद पहुंचाता है, वह एक साल में अधिकतम 5 बार इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके लिए राह वीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटना स्थल की जानकारी, बैंक डिटेल, और संबंधित पुलिस थाना व अस्पताल के प्रमाण पत्र जमा करवाने होंगे।
कानूनी सुरक्षा भी होगी
राह वीर योजना को मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 134ए और केंद्र सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत कानूनी संरक्षण भी दिया गया है। ऐसे में मदद करने वाले व्यक्ति को किसी भी कानूनी प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है।
अगर किसी हादसे में एक से ज्यादा लोग घायल की मदद करते हैं, तो इनाम की राशि सभी के बीच बराबर बांटी जाएगी और प्रशंसा-पत्र (Certificate of Appreciation) सभी को दिया जाएगा।
7 दिन के अंदर मिलेंगे पैसे
हर जिले में एक वैल्यूएशन कमेटी बनाई गई है, जिसमें डीसी अध्यक्ष होंगे और डीटीओ, एसपी व सीएमओ/एसएमओ सदस्य रहेंगे। ये कमेटी हर केस का मूल्यांकन करेगी और अगर पात्रता पाई जाती है, तो 7 दिन के भीतर ही प्रोत्साहन राशि राह वीर के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
योजना की वैधता कब तक?
यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। ऐसे में अगर आप भी कभी किसी दुर्घटना के समय घायलों की मदद करते हैं, तो न केवल पुण्य कमाएंगे, बल्कि सरकार से इनाम भी पा सकते हैं।