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Agniveer: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब शहीद अग्निवीरों के परिवार को मिलेंगे एक करोड़

हरियाणा सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेवा देने वाले अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब अगर कोई अग्निवीर युद्ध, आतंकवाद या उग्रवाद से जुड़ी कार्रवाई में शहीद होता है, तो उसके परिवार को ₹1 करोड़ की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा युद्ध या शांति काल में वीरता दिखाने पर भी उन्हें सैनिकों की तरह नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। वीरता पदकों के आधार पर नकद राशि की अलग-अलग कैटेगरी तय की गई है।

हरियाणा सरकार ने अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के तहत तैनात होने वाले अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नई नीति के मुताबिक, अगर कोई अग्निवीर युद्ध या फिर आतंकवाद और उग्रवाद से जुड़ी झड़प में शहीद होता है, तो राज्य सरकार उसके परिजनों को ₹1 करोड़ की एकमुश्त सहायता राशि देगी।

सरकार ने ये भी साफ किया है कि अब अग्निवीरों को भी सैनिकों की तरह वीरता पुरस्कार के मिलने पर नकद राशि दी जाएगी। अभी तक ये सुविधा सिर्फ नियमित सैनिकों को मिलती थी, लेकिन अब अग्निवीर भी इसके पात्र होंगे। सैनिकों की तरह उन्हें मिलने वाली नकद सम्मान राशि को भी तय कर दिया गया है।

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वीरता पुरस्कारों के अनुसार नकद सम्मान

हरियाणा सरकार की नई अधिसूचना में बताया गया है कि यदि कोई अग्निवीर वीरता पुरस्कार प्राप्त करता है, तो उसे नीचे दिए गए अनुसार नकद राशि दी जाएगी:

  • परमवीर चक्र (Param Vir Chakra): ₹2 करोड़
  • महावीर चक्र (Maha Vir Chakra): ₹1 करोड़
  • वीर चक्र (Vir Chakra): ₹50 लाख
  • सेना मेडल (Sena Medal): ₹21 लाख
  • अन्य वीरता पुरस्कार (Other Gallantry Awards): ₹10 लाख

वहीं, शांति काल में वीरता या असाधारण साहस दिखाने वाले अग्निवीरों को भी निम्नलिखित रकम मिलेगी:

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  • अशोक चक्र (Ashok Chakra): ₹1 करोड़
  • कीर्ति चक्र (Kirti Chakra): ₹51 लाख
  • शौर्य चक्र (Shaurya Chakra): ₹31 लाख
  • सेना पदक (Sena Medal): ₹10 लाख
  • मेंशन इन डिस्पैच (Mention in Dispatch): ₹7.5 लाख
  • विशिष्ट सेवा (Distinguished Duty during peace): ₹1.75 लाख
  • राष्ट्रीय तटरक्षक मेडल (Coast Guard Medal): ₹1.75 लाख
  • तटरक्षक मेडल (Coast Guard Medal for Gallantry): ₹1.5 लाख

राशि वितरण का नियम भी तय

शहीद अग्निवीर की सहायता राशि का वितरण भी सरकार ने साफ कर दिया है। परिवार को मिलने वाली कुल रकम में से:

  • 35% राशि पत्नी या पति को दी जाएगी, चाहे उन्होंने पुनर्विवाह किया हो या नहीं।
  • 35% बच्चे (Children) को मिलेगी।
  • 30% माता-पिता को दी जाएगी, भले ही वे शहीद पर आर्थिक रूप से निर्भर न हों।

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राज्य सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी अग्निवीर को अन्य किसी राज्य सरकार से नकद पुरस्कार या अनुदान (grant) मिल चुका है, तो फिर हरियाणा सरकार की तरफ से उसे दोबारा वही सहायता नहीं मिलेगी। यानी यह लाभ केवल एक बार और एक ही स्रोत से मिलेगा।

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इस नई पॉलिसी के लागू होने के बाद अब अग्निवीरों को भी वो सभी सम्मान और वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी जो अभी तक सिर्फ स्थायी सैनिकों को मिलती थी। इससे न सिर्फ उनके परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि देश के लिए सेवा करने वालों को भी बराबरी का सम्मान सुनिश्चित होगा।

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