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Yoajana : घर हो गया है पुराना तो हरियाणा सरकार देगी मरम्मत के लिए पैसा, बस करना होगा ये काम

हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के पुराने घरों की मरम्मत के लिए डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹80,000 तक की सहायता राशि दी जाती है। आवेदन केवल उन्हीं लोगों का स्वीकार किया जाएगा, जिनके पास अपने घर का मालिकाना हक है और जिनकी वार्षिक आय तय सीमा से कम है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन (saralharyana.gov.in) है।

हरियाणा में रहने वाले ऐसे परिवार, जिनके पास खुद का घर तो है लेकिन वह अब जर्जर हालत में पहुंच चुका है, उनके लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य सरकार की डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikarn Yojana) के तहत अब मकान की मरम्मत पर ₹80,000 तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

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इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब, विशेषकर अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) समुदाय से आने वाले जरूरतमंद लोगों को अपने घरों की मरम्मत का अवसर देना है, जिससे वे सुरक्षित और बेहतर रहन-सहन सुनिश्चित कर सकें।

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किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?

  • योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा के स्थायी निवासियों को मिलेगा।
  • आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
  • जिस घर की मरम्मत होनी है, उसका मालिकाना हक उसी व्यक्ति के नाम होना चाहिए जो आवेदन कर रहा है।
  • यह आर्थिक सहायता एकमुश्त (lump sum) दी जाएगी।

मकान और जमीन से जुड़े जरूरी नियम

  • ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, घर कम से कम 50 वर्ग गज का और शहरी क्षेत्रों में 35 वर्ग गज का होना चाहिए।
  • मकान की उम्र कम से कम 10 साल होनी चाहिए।
  • शहरों में घर का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यदि रजिस्ट्री नहीं है तो ग्राम सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट और प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदनकर्ता को saralharyana.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।
  • परिवार पहचान पत्र (Family ID) होना अनिवार्य है क्योंकि उसी से अधिकारी सारी जानकारी वेरिफाई करेंगे।
  • प्रॉपर्टी आईडी (Property ID) सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है। अगर यह उपलब्ध नहीं है, तो ही बिजली या पानी का बिल वैकल्पिक डॉक्यूमेंट के रूप में मान्य किया जाएगा।
  • घर की मरम्मत से पहले और बाद की फोटो, अनुमानित खर्च (estimated cost) और बाकी जानकारी जिला कल्याण अधिकारी के रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी।
  • बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
  • अगर लाभार्थी सरकारी अनुदान का उपयोग नहीं करता, तो सरकार को वो राशि वापस लेने का अधिकार है।

इन लोगों को मिलेगी प्राथमिकता

  • जिन आवेदकों ने पिछले 10 सालों में किसी अन्य सरकारी विभाग से कोई वित्तीय लाभ नहीं लिया है, उन्हें योजना में वरीयता दी जाएगी।
  • अनुसूचित जाति से संबंधित उन परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी, जिनकी आय ₹50,000 तक है और परिवार में 4 या उससे अधिक सदस्य हैं।

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