अपने इलाके की ख़राब सड़कों की ऐसे करें शिकायत, 10 दिन के अंदर होंगी ठीक
हरियाणा में अब सड़क पर गड्ढों की मरम्मत को लेकर लोगों को लंबा इंतज़ार नहीं करना होगा। सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की 5 अहम सेवाओं को Right to Service Act के दायरे में लाते हुए उनके निपटारे की तय समय-सीमा तय कर दी है। सड़क में गड्ढों की शिकायत मिलने के 10 दिन के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

चंडीगढ़: अगर आपके मोहल्ले या इलाके की सड़क में गड्ढे (road potholes) हैं और अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की 5 प्रमुख सेवाओं को Right to Service Act में शामिल करते हुए इनकी तय समय-सीमा घोषित कर दी है। इसके तहत, सड़क के छोटे गड्ढों की मरम्मत अब शिकायत दर्ज होने के 10 दिन के भीतर कर दी जाएगी।
राज्य सरकार की इस पहल का मकसद शिकायतों के जल्द निपटारे और जवाबदेही तय करना है। नागरिक अब PWD की आधिकारिक वेबसाइट http://haryanapwd.nic.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी PWD कार्यालय में जाकर भी जानकारी दे सकते हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों में बाकी सेवाओं की टाइमलाइन भी तय की गई है:
- अनुसूचित सड़क से प्रवेश या निकासी (road entry/exit clearance) के लिए अनुमति: 40 दिन
- प्राकृतिक गैस या पाइप लाइन बिछाने की मंजूरी: 40 दिन
- आप्टिकल फाइबर केबल (optical fiber cable laying) के लिए अनुमति: 40 दिन
- ठेकेदारों की लिस्टिंग (contractor enlistment): 45 दिन
इस फैसले के बाद उम्मीद है कि सड़क निर्माण और संबंधित सेवाओं में लापरवाही की शिकायतें कम होंगी और लोगों को समय पर सुविधा मिलेगी।
सरकार की ओर से ये भी साफ किया गया है कि अगर तय समय में काम पूरा नहीं होता, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। इससे न सिर्फ सिस्टम की कार्यशैली में सुधार आएगा, बल्कि जनता का भरोसा भी मजबूत होगा।