Haryana: हरियाणा में पंचायत चुनावों की घोषणा, जानिए कब और कहां होगी वोटिंग
हरियाणा में एक बार फिर से गांवों की सरकार चुनी जाने वाली है। राज्य चुनाव आयोग ने कुछ खास गांवों में सरपंच और पंचों के आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार...

हरियाणा में एक बार फिर से गांवों की सरकार चुनी जाने वाली है। राज्य चुनाव आयोग ने कुछ खास गांवों में सरपंच और पंचों के आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार चरखी दादरी और झज्जर जिलों की कुछ ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जाएगा।
चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा खंड की ग्राम पंचायत हंसावास खुर्द और बाढ़ड़ा पंचायतों के साथ-साथ, झज्जर जिले के बादली खंड की ग्राम पंचायत बादली, एमपी माजरा और फैजाबाद में ये चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
नामांकन की प्रक्रिया 24 मई 2025 से शुरू होकर 30 मई 2025 तक चलेगी। हालांकि, रविवार और सरकारी छुट्टियों के दिन नामांकन नहीं लिए जाएंगे। इसके बाद 31 मई को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। जो भी उम्मीदवार अपने नाम वापस लेना चाहते हैं, वो 2 जून को दोपहर 3 बजे तक ऐसा कर सकते हैं।
चुनाव के लिए वोटिंग 15 जून 2025 को रविवार के दिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कराई जाएगी। उसी दिन वोटों की गिनती भी मतदान केंद्रों पर की जाएगी और नतीजे भी उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। अगर किसी कारण से दोबारा मतदान की जरूरत पड़ी, तो 17 जून को पुनः मतदान होगा और उसी दिन उसका परिणाम भी जारी किया जाएगा।
उम्मीदवारों की योग्यता को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं, अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार अगर पंच पद के लिए खड़ी हो रही हैं, तो उन्हें कम से कम 5वीं पास होना जरूरी है, जबकि सरपंच के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।
चुनाव में खर्च की सीमा भी तय की गई है। सरपंच पद के लिए उम्मीदवार अधिकतम दो लाख रुपये और पंच पद के लिए अधिकतम पचास हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। यह कदम चुनाव को पारदर्शी और सीमित संसाधनों में निष्पक्ष बनाने की दिशा में उठाया गया है।