Haryana Vivha Shagun Yojana: हरियाणा में अब बेटियों की शादी पर सरकार देगी ₹71,000 तक की सहायता
SC, BPL, दिव्यांग और विधवा महिलाओं के परिवारों को मिलेगा सीधा फायदा, जानिए आवेदन कैसे करें

Haryana Vivha Shagun Yojana: हरियाणा सरकार ने बेटियों की शादी में आने वाले खर्च का बोझ कम करने के लिए एक बेहद सराहनीय कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी की शादी के लिए सरकारी सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का मकसद ये है कि कोई भी लड़की सिर्फ पैसों की कमी के कारण सम्मानजनक तरीके से शादी से वंचित न रहे।
कौन-कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कई वर्गों के लिए अलग-अलग सहायता राशि तय की गई है। यह मदद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
SC / DNT / टपरीवास जाति की बेटियां
- ₹71,000 की आर्थिक सहायता
- उद्देश्य: जातीय रूप से पिछड़े वर्गों को सामाजिक सम्मान देना
विधवा, निराश्रित महिला की बेटी या अनाथ लड़की
- ₹51,000 की सहायता राशि
- इससे सामाजिक सुरक्षा की भावना और आत्मसम्मान को बढ़ावा मिलेगा
गरीब परिवार (BPL कार्डधारक)
- ₹11,000 की सहायता
- ताकि सामान्य वर्ग के गरीब परिवार भी बेटी की शादी में सम्मान बनाए रख सकें
महिला खिलाड़ी (किसी भी जाति से संबंध हो)
- ₹31,000 की सहायता
- खेलों में योगदान देने वाली बेटियों को प्रोत्साहन
दिव्यांग नवविवाहित जोड़ा
- यदि दोनों दिव्यांग हैं: ₹51,000
- यदि पति या पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है: ₹31,000
आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको करना होगा ऑनलाइन आवेदन।
आपको जाना होगा: haryanascbc.gov.in
जरूरी दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- फैमिली ID
- निवास प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- संबंधित वर्ग के प्रमाणपत्र (जैसे BPL, SC आदि)
हेल्पलाइन:
अगर किसी तरह की जानकारी या मदद चाहिए तो आप 1800-2000-023 नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
हरियाणा में अब भी कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से बेटी की शादी में भारी परेशानी झेलते हैं। यह योजना न सिर्फ ऐसे परिवारों को राहत देती है, बल्कि सामाजिक स्तर पर लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को भी बढ़ावा देती है।